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Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Mon, 06 Jul 2026 10:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 06 Jul 2026 10:43 PM IST
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Life imprisonment for convict in minor rape case
सिद्धार्थनगर। एएसजे, एसपीएल, पीओसीएसओ वीरेंद्र कुमार ने कठेला समयमाता थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी विजय निषाद उर्फ सुलहित को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कठेला समयमाता थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पीड़ित के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कठेला समयमाता थाना क्षेत्र के ग्राम नवेल निवासी विजय निषाद उर्फ सुलहित को सजा सुनाई है। संवाद
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