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सीएमओ को धमकी देने वाला राकसंप का जिलाध्यक्ष निलंबित
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सीएमओ को धमकी देने वाला प्रयोगशाला सहायक निलंबित
जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी सीएमओ अयोध्या के अधीन संबद्ध
एक ही जीएसटी पर विभाग में ठेकेदारी का भी आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। मुख्य चिकित्साधिकारी को जान से मारने की धमकी समेत चार बिंदुओं के आरोप में प्रयोगशाला सहायक व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें सीएमओ कार्यालय अयोध्या से संबद्ध किया गया है। उक्त कार्रवाई कई मामलों में हुई जांच रिपोर्ट के बाद की गई है।
कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक व नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से 18 दिसंबर को जारी निलंबन आदेश में लिखा गया है कि 12 जून 2019 को तत्कालीन सीएमओ डॉ. आरके मिश्र की ओर से प्रयोगशाला सहायक अनिल सिंह के खिलाफ विभिन्न बिंदुओं पर आरोप पत्र भेजा गया था जिसकी जांच अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती को जांच दी गई थी। उनकी ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में 4 बिंदुओं पर गंभीर अनियमितताएं किए जाने के दोषी पाए गए हैं। लिहाजा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अयोध्या के अधीन सबद्ध किया जाता है। आरोप वाले बिंदुओं में पदीय दायित्वों का निर्वहन न किए जाने, सीएमओ को जान-माल की धमकी दिए जाने के कारण उन्हें सुरक्षा लेने, किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत शासकीय अभिलेखों का दुरुपयोग किए जाने, शासकीय पद पर कार्यरत रहते हुए मेसर्स शिव कुमार सिंह ब्रदर्स एवं मेसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स के नाम से एक ही जीएसटी नंबर से विभाग में ठेकेदारी किए जाने जैसे आरोप शामिल हैं।
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जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी सीएमओ अयोध्या के अधीन संबद्ध
एक ही जीएसटी पर विभाग में ठेकेदारी का भी आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। मुख्य चिकित्साधिकारी को जान से मारने की धमकी समेत चार बिंदुओं के आरोप में प्रयोगशाला सहायक व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें सीएमओ कार्यालय अयोध्या से संबद्ध किया गया है। उक्त कार्रवाई कई मामलों में हुई जांच रिपोर्ट के बाद की गई है।
कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक व नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से 18 दिसंबर को जारी निलंबन आदेश में लिखा गया है कि 12 जून 2019 को तत्कालीन सीएमओ डॉ. आरके मिश्र की ओर से प्रयोगशाला सहायक अनिल सिंह के खिलाफ विभिन्न बिंदुओं पर आरोप पत्र भेजा गया था जिसकी जांच अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती को जांच दी गई थी। उनकी ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में 4 बिंदुओं पर गंभीर अनियमितताएं किए जाने के दोषी पाए गए हैं। लिहाजा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अयोध्या के अधीन सबद्ध किया जाता है। आरोप वाले बिंदुओं में पदीय दायित्वों का निर्वहन न किए जाने, सीएमओ को जान-माल की धमकी दिए जाने के कारण उन्हें सुरक्षा लेने, किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत शासकीय अभिलेखों का दुरुपयोग किए जाने, शासकीय पद पर कार्यरत रहते हुए मेसर्स शिव कुमार सिंह ब्रदर्स एवं मेसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स के नाम से एक ही जीएसटी नंबर से विभाग में ठेकेदारी किए जाने जैसे आरोप शामिल हैं।
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