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Siddharthnagar News: फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए तो लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
Fri, 10 Mar 2023 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 10 Mar 2023 11:10 PM IST
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- हर वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर हो, इसलिए किया जा रहा बदलाव
- अधिकांश पुराने वाहनों ने नहीं लगा है नंबर प्लेट
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर आपके वाहन में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है तो बिना देरी किए लगवा लें। क्योंकि अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पाएगा। वाहन संबंधी कार्य के लिए आवेदन करते समय इसका जिक्र करना होगा। यह इसलिए किया जा रहा है कि सभी वाहनों पर डिजिटल नंबर लग जाए और नियम का शत-प्रतिशत पालन हो सके। बढ़ते हुए सड़क हादसे और चोरी करके वाहन से किए जाने वाले अपराध रोकने के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से तीन वर्ष पहले की गई थी। जिससे सही मालिक का पता लगाया जा सके। इसमें वाहन डीलर्स को जिम्मेदार बनाया गया कि वह नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दें या फिर वाहन स्वामी को उपलब्ध कराएं। इसमें यह भी नियम लागू किया गया कि नंबर के पुराने वाहन स्वामी जहां से वाहन खरीद किए हों उस डीलर्स के यहां ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद उन्हें नंबर उपलब्ध कराया जाए। नए वाहनों में तो नंबर तत्काल आ रहा है, लेकिन पुराने वाहनों में नंबर लगवाने में वाहन स्वामी शिथिलता बरत रहे हैं। सभी वाहनों में शत-प्रतिशत हाई सिक्योरिटी नंबर लग जाए। इसके लिए वाहन संबंधी किसी भी कार्य के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब वाहन के बेचने और उसके फिटनेस से संबंधित कार्य के लिए हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन के कागजात संबंधी कार्य नहीं हो पाएगा। इस संबंध में एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य है, इसे सभी को लगवाना होगा। वाहन संबंधी कार्य में इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
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- अधिकांश पुराने वाहनों ने नहीं लगा है नंबर प्लेट
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर आपके वाहन में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है तो बिना देरी किए लगवा लें। क्योंकि अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पाएगा। वाहन संबंधी कार्य के लिए आवेदन करते समय इसका जिक्र करना होगा। यह इसलिए किया जा रहा है कि सभी वाहनों पर डिजिटल नंबर लग जाए और नियम का शत-प्रतिशत पालन हो सके। बढ़ते हुए सड़क हादसे और चोरी करके वाहन से किए जाने वाले अपराध रोकने के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से तीन वर्ष पहले की गई थी। जिससे सही मालिक का पता लगाया जा सके। इसमें वाहन डीलर्स को जिम्मेदार बनाया गया कि वह नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दें या फिर वाहन स्वामी को उपलब्ध कराएं। इसमें यह भी नियम लागू किया गया कि नंबर के पुराने वाहन स्वामी जहां से वाहन खरीद किए हों उस डीलर्स के यहां ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद उन्हें नंबर उपलब्ध कराया जाए। नए वाहनों में तो नंबर तत्काल आ रहा है, लेकिन पुराने वाहनों में नंबर लगवाने में वाहन स्वामी शिथिलता बरत रहे हैं। सभी वाहनों में शत-प्रतिशत हाई सिक्योरिटी नंबर लग जाए। इसके लिए वाहन संबंधी किसी भी कार्य के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब वाहन के बेचने और उसके फिटनेस से संबंधित कार्य के लिए हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन के कागजात संबंधी कार्य नहीं हो पाएगा। इस संबंध में एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य है, इसे सभी को लगवाना होगा। वाहन संबंधी कार्य में इसे अनिवार्य कर दिया गया है।