{"_id":"678fdc7a9fd00c0d1b05b3ea","slug":"floating-restaurant-will-be-operated-in-dahar-tal-of-bansi-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1032-131115-2025-01-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: बांसी के डहर ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का होगा संचालन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: बांसी के डहर ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का होगा संचालन
विज्ञापन
बॉसी नगर स्थित डहर ताल। स्रोत फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। बांसी में स्थित डहर ताल को गोरखपुर के रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संचालन के लिए ताल को 15 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा, जिसे लीज धारक और जिला प्रशासन की सहमति से अगले 15 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया जा सकेगा।
डीएम डॉ. राजागणपति आर. ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार की है। साथ ही नगर पालिका बांसी के ईओ को जल्द ही इसका टेंडर कराने के निर्देश दिए।
नगर पालिका बांसी की तरफ से तैयार की गई नियम व शर्तों के अनुसार डहर ताल को लीज पर लेने वाला वहां कोई अतिरिक्त स्थायी निर्माण नहीं करा सकता। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन के लिए 15 वर्ष के बाद अगले 15 वर्ष के लिए 50,000 रुपये की धनराशि बढ़ाए जाने पर उस समय के किराए और किराए के संबंध में विचार किया जाएगा।
विज्ञापन
15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी की अनुमति व सहमति से किराया बढ़ोतरी की जाएगी।
उद्यमी एवं निवेशकों द्वारा नियम व शर्तों का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदनोपरांत अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन अनुबंध गठन होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य है। अपरिहार्य स्थिति में 6 माह तक विस्तार किया जा सकता है।
अंतिम छह माह का विस्तार जिलाधिकारी की अनुमति के बिना न किया जाए। यहां अपमानजनक, अश्लील, युवाओं और बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले तथा महिलाओं के प्रति अपमानजनक कार्यकम, समाज में अनैतिकता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम निषिद्ध होंगे। शिकायत प्राप्त होने की दशा में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।श
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। बांसी में स्थित डहर ताल को गोरखपुर के रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संचालन के लिए ताल को 15 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा, जिसे लीज धारक और जिला प्रशासन की सहमति से अगले 15 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया जा सकेगा।
डीएम डॉ. राजागणपति आर. ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार की है। साथ ही नगर पालिका बांसी के ईओ को जल्द ही इसका टेंडर कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
नगर पालिका बांसी की तरफ से तैयार की गई नियम व शर्तों के अनुसार डहर ताल को लीज पर लेने वाला वहां कोई अतिरिक्त स्थायी निर्माण नहीं करा सकता। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन के लिए 15 वर्ष के बाद अगले 15 वर्ष के लिए 50,000 रुपये की धनराशि बढ़ाए जाने पर उस समय के किराए और किराए के संबंध में विचार किया जाएगा।
विज्ञापन
15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी की अनुमति व सहमति से किराया बढ़ोतरी की जाएगी।
उद्यमी एवं निवेशकों द्वारा नियम व शर्तों का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदनोपरांत अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन अनुबंध गठन होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य है। अपरिहार्य स्थिति में 6 माह तक विस्तार किया जा सकता है।
अंतिम छह माह का विस्तार जिलाधिकारी की अनुमति के बिना न किया जाए। यहां अपमानजनक, अश्लील, युवाओं और बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले तथा महिलाओं के प्रति अपमानजनक कार्यकम, समाज में अनैतिकता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम निषिद्ध होंगे। शिकायत प्राप्त होने की दशा में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।श