रहसू बाजार। कूटरचित दस्तावेज के सहारे पंचायत सहायक की नियुक्ति करने के मामले में एडीओ पंचायत फाजिलनगर के तहरीर पर विकास खंड के रहसू जनूबी पट्टी के ग्राम प्रधान, तत्कालीन सचिव सहित तीन लोगों पर चौराखास पुलिस ने जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुटी है |
ग्राम पंचायत में कमलेश देवी का पंचायत सहायक के पद पर मेरिट के आधार पर 2021 में चयन किया गया। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गांव की शोभा देवी ने आरोप लगाया कि चयनित महिला का अंक पत्र फर्जी है और ग्राम प्रधान और सचिव ने शिकायत के बाद भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसका चयन कर लिया। महिला द्वारा दिए गए हाई स्कूल के अंक पत्र में 494 नंबर दिया गया था जबकि रोल नंबर को ऑनलाइन जांच करने पर मात्र 278 अंक मिला। शिकायतकर्ता के शिकायत की जांच करने पर फर्जी अंक पत्र प्रमाणित होने पर एडीओ पंचायत ने ग्राम प्रधान और सचिव को इस संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन तय समय समाप्त होने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं देने पर पूरे मामले को पत्रावली के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम प्रधान पूनम देवी, तत्कालीन सचिव शिबू राय और पंचायत सहायक कमलेश देवी पर प्राथमिकी दर्ज करने की निर्देश दिया। इसके साथ ही 46 माह का वेतन भुगतान 276000 हजार रिकवरी का भी करने का आदेश दिया गया।| इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहनी ने बताया की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है