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Siddharthnagar News: पुराने टैक्स बकाया में सरचार्ज से मिलेगी छूट, रजिस्ट्रेशन जरूरी

Mon, 25 Nov 2024 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 25 Nov 2024 01:55 AM IST
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Exemption from surcharge on old tax dues, registration required
सिद्धार्थनगर। अगर आपके वाहन का लंबे समय से टैक्स बकाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। संभागीय परिवहन विभाग ने समाधान योजना शुरू की है। इसमें केवल मूल टैक्स जमा करना होगा। बाकी 100 प्रतिशत अतिभार में छूट है।
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इसके लिए वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन कराना होग, तभी योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें आवेदन और रजिस्ट्रेशन करने की तिथि पांच फरवरी 2025 तक तय की गई है। इस अवधि में विभाग छोटे वाहन पर 200 और बड़े वाहन का 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके लाभ उठा सकते हैं। बिजली बिल की तरह से वाहनों के बकाया टैक्स जमा करने पर एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। इसमें लंबे समय से बकाये वाले व्यवसायिक वाहनों को शत-प्रतिशत अतिभार में छूट देने की योजना लागू की है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में छोटे और बड़े लगभग पांच हजार वाहन बकाये के दायरे में हैं।
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इन पर लगभग नौ करोड़ रुपये बकाया है, जो इस योजना के दायरे में आएंगे। बशर्ते वाहन स्वामी को शासन की ओर से तय किए गए रजिस्ट्रेशन शुल्क को जमा करके पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके बाद उनका हिसाब होगा कि कितना मूल टैक्स है और कितना अतिभार है। हिसाब के बाद पूरा अतिभार माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी को वाहन के कागजात और आधार के साथ एआरटीओ कार्यालय पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसी समय में उनका हिसाब करके बता दिया जाएगा कि कितना जमा करना है। आवेदन जमा करने की तिथि पांच फरवरी 2025 तक है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि वाहन के टैक्स पर समाधान योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी 100 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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