फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   तीन महिला बीएलओ पर एफआईआर के निर्देश

तीन महिला बीएलओ पर एफआईआर के निर्देश

Fri, 09 Feb 2018 11:36 PM IST
siddharthnagar
siddharthnagar Updated Fri, 09 Feb 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
तीन महिला बीएलओ पर एफआईआर के निर्देश
मतदाता सूची - फोटो : अमर उजाला
डुमरियागंज। एसडीएम ने शुक्रवार को मतदाता पुनरीक्षण अभियान का अभिलेख नहीं जमा करने पर तीन महिला बीएलओ वंदना, निर्देश देवी व शीला त्रिपाठी के खिलाफ कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


एसडीएम राजेंद्र प्रसाद ने निर्देश में कहा है कि निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर से 31 जनवरी तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया था। प्रत्येक बूथ पर बीएलओ व सुपरवाइजर तैनात किए गए। एक जनवरी 2018 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं के नाम को जोड़ना था। गड़बड़ी दूर कर सुपरवाइजर व बीएलओ को 8 फरवरी तक अभिलेख जमा करने का निर्देश दिया गया था। विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 48 प्राथमिक विद्यालय बिलवट में तैनात बीएलओ वंदना, बूथ संख्या 55 प्राथमिक विद्यालय सरोथर कठौतिया की बीएलओ निर्देश देवी व बूथ संख्या 56 की बीएलओ शीला त्रिपाठी ने पुनरीक्षण संबंधित अभिलेख जमा नहीं किया।
विज्ञापन


तहसील कर्मचारियों ने कई बार उनके फोन पर संपर्क कर कागजात जमा करने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुपरवाइजर व रजिस्टार कानूनगो की रिपोर्ट के बाद एसडीएम ने संबंधित बीएलओ के खिलाफ एसओ को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इस संबंध में एसडीएम राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अभिलेख जमा करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में तीन बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed