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Siddharthnagar News: सात साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 21 हजार अर्थदंड
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सिद्धार्थनगर। सात वर्ष पुराने हत्या और बलवा के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मारपीट के एक अन्य मामले में चार आरोपियों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सभी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की न्यायालय ने सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए बलवा और हत्या के मामले में मोहाना थाना क्षेत्र के वेल्टीकर गांव के टोला सिद्धनगर निवासी जितेंद्र लोध को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इटवा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में एसीजे (जेडी) शिवेंद्र शर्मा की न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें भदोखर गांव निवासी लड्डन, मोहसिन, कमर और असगर शामिल हैं। न्यायालय ने सभी को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की न्यायालय ने सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए बलवा और हत्या के मामले में मोहाना थाना क्षेत्र के वेल्टीकर गांव के टोला सिद्धनगर निवासी जितेंद्र लोध को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इटवा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में एसीजे (जेडी) शिवेंद्र शर्मा की न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें भदोखर गांव निवासी लड्डन, मोहसिन, कमर और असगर शामिल हैं। न्यायालय ने सभी को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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