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Siddharthnagar News: बाल विवाह एक अपराध, रोकने में करें सहयोग

Thu, 23 Mar 2023 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 23 Mar 2023 11:54 PM IST
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Child marriage is a crime, cooperate in stopping it
बढ़नी क्षेत्र के बसंतपुर में महिलाओं को जानकारी देतीं एसएसबी की वसुंधरा विष्ट।  
तुलसियापुर। एसएसबी 50वीं वाहिनी के जवानों व एक स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को बढनी ब्लॉक के बसंतपुर में बाल विवाह व नशामुक्ति अभियान के तहत महिलाओं के साथ बैठक की। उन्होंने महिलाओं को कई आवश्यक जानकारी दी।
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संस्था के शिवनंदन यादव ने बताया कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। जब तक लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की न हो जाए, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। संध्या झा ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के व्यवहार को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। एसएसबी की वसुंधरा विष्ट ने कहा कि विश्व में रोजाना सैकड़ों लोग नशे की लत के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दौरान एसएसबी के एसआई सत्येन्द्र कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामलली, निर्मला देवी, कुसुम, शबरुन्निशा, नूरजहां, चन्द्रावती, जोहरा खातून आदि मौजूद रहे।
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