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Siddharthnagar News: दलित महिला से दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत खारिज
Mon, 30 Oct 2023 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 30 Oct 2023 12:05 AM IST
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थाना शिवनगर डिड़ई निवासी इसरार है जेल में बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मोहम्मद रफी ने दलित महिला का अपहरण कर उसके गहनों को बेचने, मारपीट व दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में थाना शिवनगर डिड़ई निवासी अभियुक्त इसरार शेख पुत्र इकबाल की जमानत खारिज की है। यह उसका दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र था। अभियुक्त छह जनवरी 2023 से जेल में है।
भवानीगंज थानाक्षेत्र निवासी महिला ने 14 अक्तूबर 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी व इसरार की पहले से जान-पहचान होने से वह मोबाइल से बात करता रहता था। वह कहता था कि जब वह कहेगा तो अपने पास के सभी जेवरात लेकर आना। 26 जून 2022 को समय करीब 3:00 बजे रात में इसरार ने फोन करके नहर के पास बुलाया।
उसने कहा कि सारे जेवरात लेकर आना तो वह डर वश घर से सारे जेवरात लेकर गांव के बाहर नहर के पास गई। वहां पहले से मौजूद इसरार उसे बोलेरो में बैठाकर अपने घर ले गया। उसके मां-बाप ने उसे दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। इस पर इसरार उसे कहीं अनजान जगह पर ले गया और किराये का कमरा लेकर उसे डेढ़ महीने तक रखे रहा। इसरार उसकी मर्जी के खिलाफ रोज दुष्कर्म करता रहा। मना करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चुप रहने की धमकी देता था, डर वश वह चुप रही। इसरार ने उसके सभी जेवरात बेचकर सारा पैसा खाने-पीने व कमरे का किराया देने में खर्च कर दिया। जब पैसा नहीं रहा तो नौगढ़ लाकर छोड़ दिया। उसके बाद वह अपने ससुराल आकर अपने पति को सारी बात बताई।
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पुलिस ने आरोपी इसरार के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियुक्त इसरार ने न्यायालय में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि वह बेगुनाह है और काफी दिनों से जेल में है। कोर्ट ने मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के साथ-साथ अपराधों की गंभीरता को भी दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त इसरार शेख की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।
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सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मोहम्मद रफी ने दलित महिला का अपहरण कर उसके गहनों को बेचने, मारपीट व दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में थाना शिवनगर डिड़ई निवासी अभियुक्त इसरार शेख पुत्र इकबाल की जमानत खारिज की है। यह उसका दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र था। अभियुक्त छह जनवरी 2023 से जेल में है।
भवानीगंज थानाक्षेत्र निवासी महिला ने 14 अक्तूबर 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी व इसरार की पहले से जान-पहचान होने से वह मोबाइल से बात करता रहता था। वह कहता था कि जब वह कहेगा तो अपने पास के सभी जेवरात लेकर आना। 26 जून 2022 को समय करीब 3:00 बजे रात में इसरार ने फोन करके नहर के पास बुलाया।
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उसने कहा कि सारे जेवरात लेकर आना तो वह डर वश घर से सारे जेवरात लेकर गांव के बाहर नहर के पास गई। वहां पहले से मौजूद इसरार उसे बोलेरो में बैठाकर अपने घर ले गया। उसके मां-बाप ने उसे दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। इस पर इसरार उसे कहीं अनजान जगह पर ले गया और किराये का कमरा लेकर उसे डेढ़ महीने तक रखे रहा। इसरार उसकी मर्जी के खिलाफ रोज दुष्कर्म करता रहा। मना करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चुप रहने की धमकी देता था, डर वश वह चुप रही। इसरार ने उसके सभी जेवरात बेचकर सारा पैसा खाने-पीने व कमरे का किराया देने में खर्च कर दिया। जब पैसा नहीं रहा तो नौगढ़ लाकर छोड़ दिया। उसके बाद वह अपने ससुराल आकर अपने पति को सारी बात बताई।
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पुलिस ने आरोपी इसरार के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियुक्त इसरार ने न्यायालय में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि वह बेगुनाह है और काफी दिनों से जेल में है। कोर्ट ने मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के साथ-साथ अपराधों की गंभीरता को भी दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त इसरार शेख की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।