फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Bail of accused of making and selling spurious liquor rejected

Siddharthnagar News: नकली शराब बनाकर बेचने के आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 25 Jul 2024 04:48 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2024 04:48 AM IST
विज्ञापन
Bail of accused of making and selling spurious liquor rejected
-शोहरतगढ़ थाने के कोटिया बाजार का निवासी है आरोपी
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने नकली शराब बनाकर कॉपीराइट उल्लंघन, छल, कपट, फर्जीवाड़ा, कूटरचना के आरोपी लालजी जायसवाल की जमानत खारिज कर दिया है। वह शोहरतगढ़ थाने के कोटिया बाजार का निवासी है।

मामला सदर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर में आठ मई 2024 को पुलिस की तहरीर पर दर्ज किया गया था। प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह ने थाने पर तहरीर लिखवाया कि 8 मई 2024 को वह हमराहियों के साथ लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत झंडेनगर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे। बाईपास के रास्ते जमुआर पुल की ओर से एक बाइक पर दो व्यक्ति आ रहे थे। पुलिस को देखकर अपनी बाइक पीछे मोड़कर भागना चाहे कि कुछ दूरी पर ही पकड़ लिये गये। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो चालक ने नाम लालजी जायसवाल पता कोटिया बाजार, थाना शोहरतगढ़ बताया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्याम कुमार हलवाई निवासी डाकघर रोड थाना बृजमनगंज जिला महराजगंज बताया।
विज्ञापन


लालजी जायसवाल की जामा तलाशी से उसके पहने हुए लोवर के दाहिने जेब से दो अदद कीपैड मोबाइल तथा लोवर के बायीं जेब से 370 रुपये नकद बरामद हुए तथा बाइक पर एक गत्ता था जिसे टेप से चिपकाया गया था। उसे खोलकर देखा गया तो अंग्रेजी शराब के 375 एमएल का 20 बोतल बरामद हुआ। अंग्रेजी शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि वे केमिकल का मिश्रण करके अंग्रेजी शराब के भिन्न-भिन्न ब्रांड बनाते हैं और शराब की दुकान पर बेचते हैं। संयुक्त टीम के साथ लालजी जायसवाल के घर महनगा पहुंचकर उसकी निशानदेही पर नकली अंग्रेजी शराब की भरी बोतलें, खाली बोतलें व लगभग 500 लीटर अर्धनिर्मित केमिकल युक्त शराब बरामद की गयी। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया। लालजी जायसवाल ने जमानत दाखिल करके कहा कि वह निर्दोष है उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुना, जमानत का उचित आधार नहीं पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed