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Siddharthnagar News: दरोगा पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत मंजूर

Wed, 12 Jun 2024 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 12 Jun 2024 11:57 PM IST
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Bail granted to the accused of fatal attack on Inspector

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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने मोहाना थानाध्यक्ष पर जानलेवा हमला के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी युवक संजय लोध उर्फ रामनरायन लोध नेपाल के माया देवी गाऊ पालिका वार्ड संख्या 9 टोला घमौली थाना सूर्यपुरा जनपद रूपनदेही का निवासी है।
गौरतलब है कि सात अप्रैल को मोहाना के थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने थाने में तहरीर दिया कि सात अप्रैल को हमराहियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि थाना मोहाना में हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त संजय लोध नेपाल के डफालीपुर पुल के रास्ते सिकरी बाजार की तरफ रिश्तेदार के यहां आया है। वह डफालीपुर पुल के पास पहुंचे। कुछ देर बाद बाइक तेज रफ्तार से पुलिस बल की तरफ आती दिखाई दी। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो बड़ी तेजी से बाइक मोड़कर भागने के प्रयास में वहीं गिर गया और वह बाइक छोड़कर भागने लगा।
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पुलिस टीम ने पकड़ने के लिए दौड़ाया तो जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें गोली थानाध्यक्ष के कान के बगल से निकली। आत्मसमर्पण करने के लिए कहने पर दूसरा राउंड भरता देख थानाध्यक्ष ने अपने सरकारी पिस्टल से एक राउंड फायर किया। जिससे भाग रहा व्यक्ति वहीं लड़खड़ा कर गिर गया और चिल्लाने लगा उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय लोध निवासी माया देवी गाऊ पालिका वार्ड संख्या 9 धमौली टोला थाना सूर्यपुरा जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल बताया। वह थाना मोहाना में 2022 में हुए हत्या के मामले में वांछित है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के अपराध में केस दर्ज कर लिया।
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इसके बाद उसने न्यायालय में जमानत दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए जमानत दे दी।
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