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Siddharthnagar News: हत्या के प्रयास में अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर
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- डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मल्हवार गांव का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयत्न, मारपीट, जानमाल की धमकी के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद रशीद उर्फ अब्दुल की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वह डुमरियागंज थानाक्षेत्र के ग्राम मल्हवार का निवासी है।
घटना डुमरियागंज थाने में 5 जून को दर्ज की गई थी। अभियोजनपक्ष के अनुसार वादी अब्दुल मारुफ ने एक तहरीर थाने में दी कि 4 जून 2024 को शाम लगभग चार बजे पुरानी रंजिश को लेकर पहले विवाद फिर मारपीट हो गई थी। अभियुक्त ने जमानत अर्जी दाखिल करके खुद को बेकसूर एवं निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली, केस डायरी, एफआईआर, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट आदि आवश्यक प्रपत्रों का अवलोकन किया। न्यायालय ने जमानत का उचित आधार पाकर उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयत्न, मारपीट, जानमाल की धमकी के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद रशीद उर्फ अब्दुल की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वह डुमरियागंज थानाक्षेत्र के ग्राम मल्हवार का निवासी है।
घटना डुमरियागंज थाने में 5 जून को दर्ज की गई थी। अभियोजनपक्ष के अनुसार वादी अब्दुल मारुफ ने एक तहरीर थाने में दी कि 4 जून 2024 को शाम लगभग चार बजे पुरानी रंजिश को लेकर पहले विवाद फिर मारपीट हो गई थी। अभियुक्त ने जमानत अर्जी दाखिल करके खुद को बेकसूर एवं निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली, केस डायरी, एफआईआर, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट आदि आवश्यक प्रपत्रों का अवलोकन किया। न्यायालय ने जमानत का उचित आधार पाकर उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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