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Siddharthnagar News: प्राणघातक चोट पहुंचाने के अभियुक्तों को मिली अग्रिम जमानत
Tue, 21 Nov 2023 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 21 Nov 2023 01:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जानमाल की धमकी, मारपीट करने एवं प्राणघातक चोटें कारित करने के अपराध में दो अभियुक्ताें को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अभियुक्त मिश्रौलिया थानाक्षेत्र के रतनपुर गांव की निवासिनी हैं। मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।
घटना मिश्रौलिया थानाक्षेत्र के रतनपुर गांव में 20 सितंबर शाम को घटी थी। दिनेश पुत्र महिपत ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके गांव के ही राजकुमार पुत्र बृजभान से नाली के पानी की निकासी के लिए वाद-विवाद हो रहा था। इतने में राजकुमार ने लाठी से उसके सिर पर मारा और उसके सिर में चोट लग गई। तब बृजभान, पुष्पा पुत्री बृजभान व रजवंती पुत्री बृजभान ये चारों गाली देते हुए लाठी-डंडा लेकर मारने-पीटने लगे। उसकी माता सोना पत्नी महिपत बीच-बचाव करने आईं तब चारों ने उनको भी लाठी से मारा।
पुलिस ने चारों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने के अपराध में एनसीआर दर्ज किया। मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट व फ्रैक्चर होने के आधार पर गवाहों की गवाही लिखने के बाद पुलिस ने मामले में समान आशय से प्राणघातक चोट कारित करने, मारपीट व जानमाल की धमकी के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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इसके बाद पुष्पा व रजवंती ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और कहा कि उसकी सहन की जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर वादी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इसमें रंजिशन झूठा ही उन लोगों को फंसा दिया गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया और जमानत का आधार पर्याप्त पाकर अग्रिम जमानत दे दी।
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जानमाल की धमकी, मारपीट करने एवं प्राणघातक चोटें कारित करने के अपराध में दो अभियुक्ताें को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अभियुक्त मिश्रौलिया थानाक्षेत्र के रतनपुर गांव की निवासिनी हैं। मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।
घटना मिश्रौलिया थानाक्षेत्र के रतनपुर गांव में 20 सितंबर शाम को घटी थी। दिनेश पुत्र महिपत ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके गांव के ही राजकुमार पुत्र बृजभान से नाली के पानी की निकासी के लिए वाद-विवाद हो रहा था। इतने में राजकुमार ने लाठी से उसके सिर पर मारा और उसके सिर में चोट लग गई। तब बृजभान, पुष्पा पुत्री बृजभान व रजवंती पुत्री बृजभान ये चारों गाली देते हुए लाठी-डंडा लेकर मारने-पीटने लगे। उसकी माता सोना पत्नी महिपत बीच-बचाव करने आईं तब चारों ने उनको भी लाठी से मारा।
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पुलिस ने चारों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने के अपराध में एनसीआर दर्ज किया। मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट व फ्रैक्चर होने के आधार पर गवाहों की गवाही लिखने के बाद पुलिस ने मामले में समान आशय से प्राणघातक चोट कारित करने, मारपीट व जानमाल की धमकी के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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इसके बाद पुष्पा व रजवंती ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और कहा कि उसकी सहन की जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर वादी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इसमें रंजिशन झूठा ही उन लोगों को फंसा दिया गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया और जमानत का आधार पर्याप्त पाकर अग्रिम जमानत दे दी।