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Siddharthnagar News: नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए अभियुक्त को डेढ़ साल कैद
Thu, 13 Aug 2026 10:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 13 Aug 2026 10:47 PM IST
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अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
सिद्धार्थनगर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी की अदालत ने नशीली गोलियों की बरामदगी के मामले में अभियुक्त चंद्रभान को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त मोहाना थानाक्षेत्र के बर्डपुर नंबर तीन के टोला भैंसाही का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार मोहाना थानाक्षेत्र की लालपुर चौकी के उपनिरीक्षक हत्या की कोशिश के एक मामले की विवेचना के सिलसिले में क्षेत्र में थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त चंद्रभान चौधरी नागचौरी स्कूल के पास कहीं भागने की फिराक में है।
सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और नशे की 310 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने बरामदगी की रिपोर्ट तैयार कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी माना और डेढ़ वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सिद्धार्थनगर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी की अदालत ने नशीली गोलियों की बरामदगी के मामले में अभियुक्त चंद्रभान को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त मोहाना थानाक्षेत्र के बर्डपुर नंबर तीन के टोला भैंसाही का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार मोहाना थानाक्षेत्र की लालपुर चौकी के उपनिरीक्षक हत्या की कोशिश के एक मामले की विवेचना के सिलसिले में क्षेत्र में थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त चंद्रभान चौधरी नागचौरी स्कूल के पास कहीं भागने की फिराक में है।
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सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और नशे की 310 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने बरामदगी की रिपोर्ट तैयार कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी माना और डेढ़ वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।