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कृषि यंत्र पर किसान पा सकेंगे 80 प्रतिशत अनुदान
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कृषि यंत्र पर मिलेंगे 80 प्रतिशत अनुदान
पोर्टल पर किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ट्रैक्टर सहित अन्य कृषियंत्रों पर पा सकेंगे छूट
21 दिन में खरीद का बिल कराना होगा पोर्टल पर अपडेट
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर वह कृषियंत्र खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। किसान कृषियंत्र की खरीद पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान के लिए उन्हें कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद योजना के लाभ के भागीदार होंगे। बशर्ते यंत्र के खरीद के बाद उन्हें पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा। माना जा रहा है कि इससे किसानों को कृषियंत्र खरीद में सहूलियत मिलेगी।
प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही है। साथ ही किसानों की आय कैसे दोगुना हो सके। इसके लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ दे रही है। इसमें किसान को कृषि ऋण देने के साथ ही उन्हें कृषियंत्र भी मुहैया कराने का काम कर रही है। किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने की कवायद शुरू की है। ऐसे में अगर किसान कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं तो वह अनुदान का लाभ पा सकेंगे। इसके उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उपकृषि निदेशक लालबहादुर यादव ने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट के लिए योजना आई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद योजना का लाभ पा सकेंगे।
कृषि विभाग के पोर्टल पर करना होगा आवेदन
किसान को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए विभाग के पोर्टल एग्रीकल्चर पर आवेदन करना होगा। इसमें पोर्टल पर क्लिक करने के बाद किसान को अपना आधार और मोबाइल नंबर पर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी नंबर आएगा। जिसका सत्यापन होने के बाद टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। किसान को ऑनलाइन टोकन जनरेट होने के पांच दिनों में धनराशि बैंक में चालान के माध्यम से जमा करना होगा। तभी वह लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
किसान को पांच से 15 लाख रुपये परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। पांच फरवरी से अनुदान के लिए कृषि विभाग का पोर्टल शुरू हो गया है। साथ ही बुकिंग शुरू कर दी गई है। किसान बैंक में धनराशि का चालान जमा करने के 21 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना होगा। साथ ही उसका बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तभी उन्हें अनुदान की राशि मिलेगी। इसमें हैरो क्लटीवेटर, मिनी राइस मिल, पॉवर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पॉवर चेक कटर, ट्रैक्टर मांउटेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विथ फ्लिटर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्र शामिल है।
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पोर्टल पर किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ट्रैक्टर सहित अन्य कृषियंत्रों पर पा सकेंगे छूट
21 दिन में खरीद का बिल कराना होगा पोर्टल पर अपडेट
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर वह कृषियंत्र खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। किसान कृषियंत्र की खरीद पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान के लिए उन्हें कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद योजना के लाभ के भागीदार होंगे। बशर्ते यंत्र के खरीद के बाद उन्हें पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा। माना जा रहा है कि इससे किसानों को कृषियंत्र खरीद में सहूलियत मिलेगी।
प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही है। साथ ही किसानों की आय कैसे दोगुना हो सके। इसके लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ दे रही है। इसमें किसान को कृषि ऋण देने के साथ ही उन्हें कृषियंत्र भी मुहैया कराने का काम कर रही है। किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने की कवायद शुरू की है। ऐसे में अगर किसान कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं तो वह अनुदान का लाभ पा सकेंगे। इसके उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उपकृषि निदेशक लालबहादुर यादव ने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट के लिए योजना आई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद योजना का लाभ पा सकेंगे।
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कृषि विभाग के पोर्टल पर करना होगा आवेदन
किसान को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए विभाग के पोर्टल एग्रीकल्चर पर आवेदन करना होगा। इसमें पोर्टल पर क्लिक करने के बाद किसान को अपना आधार और मोबाइल नंबर पर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी नंबर आएगा। जिसका सत्यापन होने के बाद टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। किसान को ऑनलाइन टोकन जनरेट होने के पांच दिनों में धनराशि बैंक में चालान के माध्यम से जमा करना होगा। तभी वह लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
किसान को पांच से 15 लाख रुपये परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। पांच फरवरी से अनुदान के लिए कृषि विभाग का पोर्टल शुरू हो गया है। साथ ही बुकिंग शुरू कर दी गई है। किसान बैंक में धनराशि का चालान जमा करने के 21 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना होगा। साथ ही उसका बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तभी उन्हें अनुदान की राशि मिलेगी। इसमें हैरो क्लटीवेटर, मिनी राइस मिल, पॉवर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पॉवर चेक कटर, ट्रैक्टर मांउटेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विथ फ्लिटर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्र शामिल है।