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बिजली बिल नहीं मिल रहा तो करें क्लेम
siddharthnagar
Updated Thu, 24 May 2018 11:38 PM IST
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घोटाला
- फोटो : अमर उजाला
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सिद्धार्थनगर। अगर आपका बिजली बिल कई महीनों से नहीं आ रहा है और विभाग इसमें आनाकानी कर रहा है तो आप क्लेम करके मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए आप को बस एक शिकायत करनी होगी। इसके बाद विभाग आप को प्रतिमाह 500 की दर से मुआवजे के तौर पर देगा। इसके साथ ही अगर मीटर महीनों तक खराब है और उपभोक्ता के शिकायत पर ठीक नहीं होता है तो क्लेम कर 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से मुआवजा ले सकता है।
वही भार में कमी की शिकायत के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो क्लेम कर 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा वसूला जा सकता है। विद्युत वितरण संहिता में मुआवजे का नियमानुसार प्रावधान है। जानकारी और जागरूकता के अभाव में लोग मौन रहते हैं। यह प्रावधान उसी तरह है जैसे कंपनियां घाटे के नाम पर उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूलती हैं। उसी तरह उपभोक्ता भी मुआवजे की मांग बिजली निगम से कर सकता है।
ऐसे करें आवेदन
विद्युत वितरण संहिता प्रावधान के तहत मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ताओं को शिकायत करनी होगी। इसके लिए अधिशाषी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। अगर अभियंता मुआवजा नहीं देते है तो उपभोक्ता विद्युत व्यथा निवारण फोरम या फिर राज्य विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कर सकता है।
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आज तक नहीं मिला कोई आवेदन
अधिशाषी अभियंता पीएन प्रसाद ने बताया कि विद्युत वितरण संहिता में मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन आज तक विभाग के पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। अगर आवेदन आते है तो शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाएगी।
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वही भार में कमी की शिकायत के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो क्लेम कर 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा वसूला जा सकता है। विद्युत वितरण संहिता में मुआवजे का नियमानुसार प्रावधान है। जानकारी और जागरूकता के अभाव में लोग मौन रहते हैं। यह प्रावधान उसी तरह है जैसे कंपनियां घाटे के नाम पर उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूलती हैं। उसी तरह उपभोक्ता भी मुआवजे की मांग बिजली निगम से कर सकता है।
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ऐसे करें आवेदन
विद्युत वितरण संहिता प्रावधान के तहत मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ताओं को शिकायत करनी होगी। इसके लिए अधिशाषी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। अगर अभियंता मुआवजा नहीं देते है तो उपभोक्ता विद्युत व्यथा निवारण फोरम या फिर राज्य विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कर सकता है।
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आज तक नहीं मिला कोई आवेदन
अधिशाषी अभियंता पीएन प्रसाद ने बताया कि विद्युत वितरण संहिता में मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन आज तक विभाग के पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। अगर आवेदन आते है तो शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाएगी।