फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   बिजली बिल नहीं मिल रहा तो करें क्लेम

बिजली बिल नहीं मिल रहा तो करें क्लेम

Thu, 24 May 2018 11:38 PM IST
siddharthnagar
siddharthnagar Updated Thu, 24 May 2018 11:38 PM IST
विज्ञापन
बिजली बिल नहीं मिल रहा तो करें क्लेम
घोटाला - फोटो : अमर उजाला
सिद्धार्थनगर। अगर आपका बिजली बिल कई महीनों से नहीं आ रहा है और विभाग इसमें आनाकानी कर रहा है तो आप क्लेम करके मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए आप को बस एक शिकायत करनी होगी। इसके बाद विभाग आप को प्रतिमाह 500 की दर से मुआवजे के तौर पर देगा। इसके साथ ही अगर मीटर महीनों तक खराब है और उपभोक्ता के शिकायत पर ठीक नहीं होता है तो क्लेम कर 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से मुआवजा ले सकता है।
विज्ञापन


वही भार में कमी की शिकायत के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो क्लेम कर 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा वसूला जा सकता है। विद्युत वितरण संहिता में मुआवजे का नियमानुसार प्रावधान है। जानकारी और जागरूकता के अभाव में लोग मौन रहते हैं। यह प्रावधान उसी तरह है जैसे कंपनियां घाटे के नाम पर उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूलती हैं। उसी तरह उपभोक्ता भी मुआवजे की मांग बिजली निगम से कर सकता है।
विज्ञापन


ऐसे करें आवेदन
विद्युत वितरण संहिता प्रावधान के तहत मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ताओं को शिकायत करनी होगी। इसके लिए अधिशाषी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। अगर अभियंता मुआवजा नहीं देते है तो उपभोक्ता विद्युत व्यथा निवारण फोरम या फिर राज्य विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आज तक नहीं मिला कोई आवेदन
अधिशाषी अभियंता पीएन प्रसाद ने बताया कि विद्युत वितरण संहिता में मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन आज तक विभाग के पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। अगर आवेदन आते है तो शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed