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ब्रेल लिपि में प्रकाशित होगी डमी बैलेट सीट
Sun, 17 Mar 2019 09:54 PM IST
brijesh kumar
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Published by: brijesh kumar
Updated Sun, 17 Mar 2019 09:54 PM IST
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लोकसभा चुनाव का 'महासंग्राम'
- फोटो : Amar Ujala
सिद्धार्थनगर। लोकसभा चुनाव में कोई भी दिव्यांग वोटर मताधिकार से वंचित न रह पाएगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट प्रकाशित कराएगा। यह निर्णय दिव्यांग वोटरों की सहूलियत के लिए लिया गया है। ब्रेल लिपि में प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न की आकृति के छिद्रों के सहारे दिव्यांग वोटरों को मतदान का अभ्यास कराया जाएगा जिससे कि वह भी अपने मनचाहे उम्मीदवार को अपना मत दे सके।
भारतीय संविधान में हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। बस उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर चाहे वह नेत्र या अन्य कोई दिव्यांग हो। दिव्यांगों की सहूलियत के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट के प्रकाशन का निर्णय लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र निगम ने बताया कि हर डमी बैलेट शीट पर क्रमवार सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के बारे में पहले ही दिव्यांग वोटरों को अभ्यास करा दिया जाएगा। वह डमी बैलेट शीट पर प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल हो जाने के बाद प्रकाशित कराए जाएंगे। उभरे निशान ईवीएम के नीले बटन के बगल में होंगे, जिससे दृष्टिबाधित मतदाता को बिना किसी के सहारे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के समक्ष वोट देने में कोई असुविधा न हो। इसे लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों/निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
हर पोलिंग बूथ पर रखे जाएंगे व्हील चेयर
दिव्यांगों की सुविधा के लिए पोलिंग बूथों पर व्यवस्था के इंतजाम कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बूथों पर व्हील चेयर, रैंप आदि की व्यवस्था दिव्यांग कल्याण विभाग कराएगा। इसमें किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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भारतीय संविधान में हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। बस उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर चाहे वह नेत्र या अन्य कोई दिव्यांग हो। दिव्यांगों की सहूलियत के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट के प्रकाशन का निर्णय लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र निगम ने बताया कि हर डमी बैलेट शीट पर क्रमवार सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के बारे में पहले ही दिव्यांग वोटरों को अभ्यास करा दिया जाएगा। वह डमी बैलेट शीट पर प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल हो जाने के बाद प्रकाशित कराए जाएंगे। उभरे निशान ईवीएम के नीले बटन के बगल में होंगे, जिससे दृष्टिबाधित मतदाता को बिना किसी के सहारे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के समक्ष वोट देने में कोई असुविधा न हो। इसे लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों/निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
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हर पोलिंग बूथ पर रखे जाएंगे व्हील चेयर
दिव्यांगों की सुविधा के लिए पोलिंग बूथों पर व्यवस्था के इंतजाम कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बूथों पर व्हील चेयर, रैंप आदि की व्यवस्था दिव्यांग कल्याण विभाग कराएगा। इसमें किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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