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अपात्र को दे दिया आवास, प्रधान, लाभार्थी व सेक्रेटरी पर केस दर्ज
Updated Mon, 05 Nov 2018 10:25 PM IST
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प्रधान, लाभार्थी और सेक्रेटरी पर केस दर्ज
अपात्र को आवास देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत औरहवा का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
परसा। बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत औरहवा में अपात्र व्यक्ति को लोहिया आवास देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान व एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
बढ़नी ब्लॉक क्षेत्र के औरहवा गांव के रहने वाले जहांगीर ने फरवरी 2017 में एसडीएम शोहरतगढ़ को एक शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि प्रधान इबारत अली, सेक्रेटरी सुमन पटेल ने कूटरचित दस्तावेजों की सहायता से गांव के अपात्र व्यक्ति इंदर राम को लोहिया आवास के लिए चयन किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त व्यक्ति के पास पहले से ही पक्का मकान व कृषि योग्य एक एकड़ से अधिक जमीन है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक बढ़नी ने जांच कर लाभार्थी के अपात्र होने की आख्या दी। मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब शिकायतकर्ता ने डीएम से भी शिकायत की। जब वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने न्यायालय में निवेदन किया।
सीजीएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष ढेबरुआ को प्रधान इबारत अली, सेक्रेटरी सुमन पटेल व इंदरराम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में केस दर्ज करने आदेश दिया। आदेश पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी थाना निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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अपात्र को आवास देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत औरहवा का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
परसा। बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत औरहवा में अपात्र व्यक्ति को लोहिया आवास देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान व एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
बढ़नी ब्लॉक क्षेत्र के औरहवा गांव के रहने वाले जहांगीर ने फरवरी 2017 में एसडीएम शोहरतगढ़ को एक शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि प्रधान इबारत अली, सेक्रेटरी सुमन पटेल ने कूटरचित दस्तावेजों की सहायता से गांव के अपात्र व्यक्ति इंदर राम को लोहिया आवास के लिए चयन किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त व्यक्ति के पास पहले से ही पक्का मकान व कृषि योग्य एक एकड़ से अधिक जमीन है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक बढ़नी ने जांच कर लाभार्थी के अपात्र होने की आख्या दी। मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब शिकायतकर्ता ने डीएम से भी शिकायत की। जब वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने न्यायालय में निवेदन किया।
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सीजीएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष ढेबरुआ को प्रधान इबारत अली, सेक्रेटरी सुमन पटेल व इंदरराम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में केस दर्ज करने आदेश दिया। आदेश पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी थाना निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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