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Siddharthnagar News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Thu, 14 May 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 14 May 2026 11:33 PM IST
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20 years imprisonment for raping an innocent child
सिद्धार्थनगर। विशेष अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त महादेव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये से अर्थदंड भी दंडित किया है। आरोपी डुमरियागंज थानाक्षेत्र के साकिन माली मैनहा का रहने वाला है।
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वारदात डुमरियागंज थानाक्षेत्र के एक गांव में 11 सितंबर 2025 को हुई थी। अभियोजन कथानक के अनुसार, पीड़िता बच्ची की मामी ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उसकी पांच वर्षीय भांजी 11 सितंबर 2025 की शाम करीब पांच बजे घर के बगल बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त आरोपी महादेव उसकी भांजी को 10 रुपये देने का लालच देकर छेड़खानी करते हुए गोद में उठाकर ले जाने लगा। वहां मौजूद गांव वालों व बच्चों के शोर करने पर महादेव उसकी भांजी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। संवाद
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