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Siddharthnagar News: बस में बिना जीएसटी बिल के सामान पर 1.92 लाख जुर्माना
Tue, 26 Sep 2023 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 26 Sep 2023 01:54 AM IST
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सिद्धार्थनगर। राज्य कर विभाग की टीम ने दिल्ली से आ रही सवारी बस में बिना जीएसटी बिल के मिले सामान पर 1.92 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। दो दिन पहले राज्य कर विभाग की टीम ने जोगिया कोतवाली क्षेत्र में बस रोकी और सामान की जांच में 1.65 लाख रुपये के सामान अवैध परिवहन पाया गया।
राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर रुद्र शेखर राय ने बताया कि बस में 1.65 लाख रुपये के सामानों का जीएसटी बिल नहीं था। इतने सामानों पर 27 हजार रुपये जीएसटी जमा होना चाहिए था। जांच के बाद 1.92 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। फिलहाल पकड़ गए सभी सामानों को जब्त किया गया है। पकड़े गए सामानों में रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स और फूट वियर थे। कार्रवाई के दौरान राज्य कर अधिकारी सचल दल मधुसूदन त्रिपाठी भी शामिल रहे।
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राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर रुद्र शेखर राय ने बताया कि बस में 1.65 लाख रुपये के सामानों का जीएसटी बिल नहीं था। इतने सामानों पर 27 हजार रुपये जीएसटी जमा होना चाहिए था। जांच के बाद 1.92 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। फिलहाल पकड़ गए सभी सामानों को जब्त किया गया है। पकड़े गए सामानों में रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स और फूट वियर थे। कार्रवाई के दौरान राज्य कर अधिकारी सचल दल मधुसूदन त्रिपाठी भी शामिल रहे।
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