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अब गरीबों को मिलेगा सामूहिक विवाह योजना का लाभ
Siddharth Nagar
Updated Wed, 17 Jan 2018 11:12 PM IST
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grooms
- फोटो : amarujala
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सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया है ताकि योजना का लाभ जरूरतमंद उठा सकें।
योगी सरकार बनने के बाद कई पुरानी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी जिसमें गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना के तहत दी जानी वाली सहायता भी शामिल थी। अब इस योजना को नए कलेवर में सामूहिक विवाह योजना के नाम से शुरू किया गया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित व निर्धन परिवारों को लाभ देने की पहल की गई है। योजना में विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा।
डीएम कुणाल सिल्कू ने बताया कि उक्त श्रेणी में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकास खंड कार्यालय व शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर निकाय कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामूहिक विवाह योजनांतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा। उन्होंने सभी विकास खंड व नगर निकाय कार्यालयों को आवेदन प्राप्त कर सारी औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
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योगी सरकार बनने के बाद कई पुरानी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी जिसमें गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना के तहत दी जानी वाली सहायता भी शामिल थी। अब इस योजना को नए कलेवर में सामूहिक विवाह योजना के नाम से शुरू किया गया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित व निर्धन परिवारों को लाभ देने की पहल की गई है। योजना में विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा।
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डीएम कुणाल सिल्कू ने बताया कि उक्त श्रेणी में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकास खंड कार्यालय व शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर निकाय कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामूहिक विवाह योजनांतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा। उन्होंने सभी विकास खंड व नगर निकाय कार्यालयों को आवेदन प्राप्त कर सारी औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
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