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Siddharthnagar News: हत्या की कोशिश व बलवा के 13 दोषियों को तीन वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी

Thu, 15 May 2025 11:16 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 May 2025 11:16 PM IST
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13 accused of attempt to murder and riot sentenced to three years imprisonment and fine
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार एएसजे, पॉक्सो ने घातक हथियार के साथ दंगा करने के मामले की सुनवाई करते हुए 13 दोषियों को को तीन- तीन साल का कठोर कारावास और चार- चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

कपिलवस्तु कोतवाली में दर्ज हत्या के प्रयास और बलवा के मुकदमें की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार एएसजे, पॉक्सो ने दोषी करार देते हुए जटाशंकर, देवीशरण, गुड्डू, धर्मेंद्र, रामचंद्र, राधेश्याम, घनश्याम, मोतीलाल, मेवालाल, हीरालाल, रामनरेश, नरसिंह, हृदयराम निवासी हरनापुर थाना कपिलवस्तु को तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को चार- चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार आरक्षी दीपक थाना कपिलवस्तु का योगदान रहा।
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