फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   10 years jail in poccso

पाक्सो के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष कारावास

Tue, 10 Dec 2019 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 10:57 PM IST
विज्ञापन
10 years jail in poccso
पॉक्सो के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष कारावास
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार जुर्माना भी
गोल्हौरा थानाक्षेत्र के एक गांव की पांच वर्ष पूर्व की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सोमवार को गोल्हौरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मुख्य दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश राम चंद्र यादव-एक ने दूसरे सह आरोपी को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार का जुर्माना लगाया है।

गोल्हौरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग बालिका (14) को वर्ष 2014 में गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। नाबालिग को भगाने में मिश्रौलिया थानाक्षेत्र निवासी उसके बहनोई ने भी सहयोग दिया था। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में दोनों के विरुद्ध केस दर्जकर छानबीन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राम चंद्र यादव-1 ने मुख्य दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और उसके बहनोई को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक ने बताया कि अर्थदंड से मिली धनराशि में 50 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed