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मिलावटी शराब की बिक्री करने वालों पर होगा केस

Mon, 05 Aug 2019 11:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Aug 2019 11:21 PM IST
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Those who sell adulterated liquor will be the case
श्रावस्ती। शराब की दुकान पर अब निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री होगी। मिलावट करने व ओवररेटिंग करने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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इसके लिए डीएम द्वारा आबकारी अधिकारी को अनुज्ञापी दुकान से वैध मदिरा की ही बिक्री करने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी प्रकार की मिलावटी शराब की बिक्री पाए जाने पर विक्रेता व अनुज्ञापी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त करने को कहा है।
यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरि ने दी। बताया कि यदि किसी को मदिरा का सेवन करना है, तो वह वैध सरकारी मदिरा दुकान से ही खरीदारी करे। अवैध अड्डो से लेकर उपभोग की गई मदिरा मिथाइल अल्कोहल हो सकती है, जो जानलेवा है।
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वैध शराब दुकानों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य से अधिक पर बिक्री किये जाने, मिलावटी शराब तथा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व बिक्री की सूचना जिला आबकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454465645, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 के मोबाइल नंबर 9454466253 तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 के मोबाइल नंबर 9005193220 पर दे सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी
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