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Shravasti News: पालिका अध्यक्ष के नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये तो पंचायत अध्यक्ष का 250

Sat, 08 Apr 2023 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 08 Apr 2023 12:49 AM IST
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The cost of the nomination paper of the municipality president is Rs 500 and that of the panchayat president is Rs 250.
श्रावस्ती। नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को एडीएम ने निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए आवश्यक जानकारियां दीं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम डीपी सिंह ने सभी आरओ व एआरओ से निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा। कहा कि निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि व उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए, जमानत राशि 8000 रुपए व आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए व जमानत राशि 4000 रुपये और अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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सदस्य नगर पालिका परिषद पद के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए 200 व जमानत राशि 2000 रुपए, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 व जमानत राशि 1000 रुपए और अधिकतम व्यय सीमा दो लाख रुपए निर्धारित की गई है।
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अध्यक्ष नगर पंचायत पद के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए व जमानत राशि 5000 रुपए, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 125 व जमानत राशि 2500 और अधिकतम व्यय सीमा दो लाख 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। सदस्य नगर पंचायत पद के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए 100 व जमानत राशि 2000 व आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपए व जमानत राशि 1000 रुपए और अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि सभी पदों के नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा करने का कार्य संबंधित निर्वाचन अधिकारी तहसील के चयनित कक्षों में होंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष व सदस्य पद के उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम न हो। कोई भी उम्मीदवार अधिकतम दो पदों पर ही उम्मीदवार हो सकता है। किसी भी पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोई भी मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं हो सकता है। नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रस्तावक संबंधित निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। जबकि सदस्य पद का प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही मतदाता होगा। बैठक में एसडीएम पीके राय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र आर्य सहित सभी आरओ व एआरओ मौजूद रहे।
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