फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Surcharge waived for Corona period electricity dues

कोरोना काल के बिजली बकाया का सरचार्ज माफ

Wed, 16 Dec 2020 10:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Dec 2020 10:47 PM IST
विज्ञापन
Surcharge waived for Corona period electricity dues
श्रावस्ती। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विद्युत उपभोक्ता विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर सके। उन्हें सहूलियत देने के लिए कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। मंगलवार से शुरू हुई इस योजना के तहत वाणिज्यिक, औद्योगिक व निजी संस्थान के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
विज्ञापन

अधिशाषी अभियंता विद्युत रमाशंकर मौर्य ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने जिले में कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) व एलएमवी-6 (औद्योगिक) के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर लगे ब्याज को 100 प्रतिशत छूट देने की योजना मंगलवार से शुरू हो गई है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक व निजी संस्थान के बकायेदारों को उनके 30 नवम्बर 2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा लें।
विज्ञापन

कोविड-19 को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गयी है। जिससे उपभोक्ता अपने घर से ही पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन के वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके नवंबर 2020 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं 30 नवंबर 2020 के बाद वर्तमान देयों को साथ जमा करना होगा। इस योजना के तहत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी पात्र होंगे जिनके परिसर में जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ धारा-3 व धारा-5 का नोटिस जारी किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में उल्लिखित प्रावधानों व शर्तों के तहत मान्य होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित बकाएदार विद्युत उपभोक्ता कार्यालय अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड, कार्यालय उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड प्रथम भिनगा, कार्यालय उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड द्वितीय इकौना तथा संबंधित विद्युत उपकेंद्रों सहित अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर संपर्क करें। उपभोक्ता विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed