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पॉक्सो एक्ट का कड़ाई से कराएं अनुपालन : एसपी
Wed, 26 Jul 2023 09:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 26 Jul 2023 09:55 PM IST
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बालश्रम रोकने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक में हुई चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। पुलिस कार्यालय सभागार में बुधवार को विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए एएसपी ने हर हाल में बाल श्रम रोकने व पॉक्सो एक्ट का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया।
बैठक में एएसपी प्रवीण कुमार यादव ने बाल श्रम को रोकने व पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही साथ बाल श्रम को रोकने व उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बाल अपचारी द्वारा कोई घटना होती है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। सभी बाल कल्याण अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। बाल अपराध रोकने के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी क्रियाशील किया जाए। यदि कोई परित्यक्त नवजात शिशु किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसे तत्काल उचित देखभाल के लिए नजदीकी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
बाल कल्याण समिति को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक थानों से समन्वय बनाकर बाल अपराधियों की सूची अवश्य लेते रहें। साथ ही कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष बल दें। इसके साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह व देह व्यापार आदि पर प्रभावी रोक लगाने तथा बाल अपचारी की देखरेख व सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी। वहीं यूनिसेफ के सत्यवान ने जेजे एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक महिला थाना सुरेंद्र कुमार शर्मा, एसीएमओ डाॅ. पुष्पलता, एसएसबी के एसआई विकास कुमार, बाल संरक्षण इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। पुलिस कार्यालय सभागार में बुधवार को विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए एएसपी ने हर हाल में बाल श्रम रोकने व पॉक्सो एक्ट का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया।
बैठक में एएसपी प्रवीण कुमार यादव ने बाल श्रम को रोकने व पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही साथ बाल श्रम को रोकने व उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बाल अपचारी द्वारा कोई घटना होती है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। सभी बाल कल्याण अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। बाल अपराध रोकने के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी क्रियाशील किया जाए। यदि कोई परित्यक्त नवजात शिशु किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसे तत्काल उचित देखभाल के लिए नजदीकी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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बाल कल्याण समिति को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक थानों से समन्वय बनाकर बाल अपराधियों की सूची अवश्य लेते रहें। साथ ही कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष बल दें। इसके साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह व देह व्यापार आदि पर प्रभावी रोक लगाने तथा बाल अपचारी की देखरेख व सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी। वहीं यूनिसेफ के सत्यवान ने जेजे एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक महिला थाना सुरेंद्र कुमार शर्मा, एसीएमओ डाॅ. पुष्पलता, एसएसबी के एसआई विकास कुमार, बाल संरक्षण इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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