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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
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श्रावस्ती। सिरसिया बाजार निवासिनी विवाहिता की दहेज के लिए चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह के अनुसार इकौना बाजार निवासिनी बिट्टू देवी पत्नी मंगलराम ने 20 अक्टूबर 2016 को सिरसिया थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि उसने अपनी पुत्री प्रीती (23) का विवाह सिरसिया बाजार निवासी देवेंद्र पुत्र राममूरत के साथ किया था। पति देवेंद्र, सास सरस्वती, ससुर राममूरत, जेठ चेतराम व जेठानी सुनीता देवी द्वारा प्रीती को दहेज के लिए मारा पीटा व प्रताड़ित किया जाता था। जिसकी चाकू मार कर हत्या कर दी गई।
मामले में सिरसिया पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय पर चार्जशीट भेजा था। मामले के विचारण के बाद अभियोजन की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति देवेंद्र को पत्नी का हत्यारा मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हत्यारे पति को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। न्यायालय ने सास, ससुर, जेठ व जेठानी को दोष मुक्त कर दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह के अनुसार इकौना बाजार निवासिनी बिट्टू देवी पत्नी मंगलराम ने 20 अक्टूबर 2016 को सिरसिया थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि उसने अपनी पुत्री प्रीती (23) का विवाह सिरसिया बाजार निवासी देवेंद्र पुत्र राममूरत के साथ किया था। पति देवेंद्र, सास सरस्वती, ससुर राममूरत, जेठ चेतराम व जेठानी सुनीता देवी द्वारा प्रीती को दहेज के लिए मारा पीटा व प्रताड़ित किया जाता था। जिसकी चाकू मार कर हत्या कर दी गई।
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मामले में सिरसिया पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय पर चार्जशीट भेजा था। मामले के विचारण के बाद अभियोजन की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति देवेंद्र को पत्नी का हत्यारा मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हत्यारे पति को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। न्यायालय ने सास, ससुर, जेठ व जेठानी को दोष मुक्त कर दिया है।
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