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Shravasti News: सुलह समझौते के आधार पर मामलों का हुआ निस्तारण

Sun, 21 May 2023 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 21 May 2023 10:57 PM IST
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Settlement of cases on the basis of conciliation agreement
जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। जिले के न्यायालयों में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत जिला न्यायालय परिसर में जिला जज ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर व माल्यार्पण करके किया। इस दौरान सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला न्यायालय परिसर में जिला जज देवेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर व माल्यार्पण कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिला जज के अधीन न्यायालयों सहित कलेक्ट्रेट स्थित डीएम व एडीएम न्यायालय, चकबंदी न्यायालय, तहसील न्यायालयों के साथ ही पुलिस, वन विभाग सहित अन्य विभागों व बैंकों की ओर से भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां जुर्म स्वीकारोक्ति, सुलह समझौता व जुर्माने के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुंंब न्यायालय फूलचंद पटेल ने इकौना, गिलौला, मल्हीपुर, भिनगा, सोनवा, सिरसिया थाना क्षेत्र के दंपती विवाद से संबंधित सात मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान सभी न्यायिक व पीठासीन अधिकारी, अधिवक्ता व वादकारी मौजूद रहे।
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बाक्स में-
दो हजार देकर कचहरी से मिली फुर्सत
भिनगा के सत्ती चौरा निवासी विपत वर्मा पुत्र संगम लाल व भयापुरवा निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र रामदेव सिंह झगड़े के एक मामले में 23 वर्ष से न्यायालय का चक्कर काट रहे थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में जुर्म स्वीकार करने के बाद उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना हुआ। जिसे देकर 23 वर्ष बाद दोनों को कचेहरी का चक्कर लगाने से निजात मिली। वहीं मारपीट के मामले में 10 वर्ष से कचहरी का चक्कर लगा रहे मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अयोध्या पुरवा निवासी रिसौली सहिं, विजय बहादुर उर्फ घुरकहे व अंग्रेज सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना जुर्म स्वीकार किया। पीठासीन की ओर से तीनों भाइयों को दो हजार रुपये के अर्थदंड से आरोपित किया गया। जिसे जमा करने के बाद तीनों को कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिली। संवाद
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