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धान बिक्री के लिए किसान कराएं पंजीकरण
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श्रावस्ती। जिले में धान खरीद के लिए एक नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के इच्छुक किसान तत्काल अपना पंजीकरण करा लें, क्योंकि धान खरीद के बाद उसका पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। पंजीकरण के दौरान किसान अपना मोबाइल नंबर भी जरूर अंकित कराए ताकि ओटीपी भरकर प्रक्रिया पूरी की जा सके।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडेय ने बताया कि किसानों से धान की सीधे खरीद की जाएगी। धान खरीद के लिए पहले किसानों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। धान खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन होगा। किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र अथवा साइबर कैफे या स्वयं से पंजीकरण करा सकते है।
इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराये। जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। किसान पंजीकरण का राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंकेज कराया गया है।
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किसान अपनी खतौनी की खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये धान के रकबे को अंकित करेंगे। शासन की ओर से सामान्य धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। जो किसान रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके है।
उन्हें धान विक्री के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन कर या बिना संशोधन के फिर लॉक करना होगा। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कंप्यूटराइज खतौनी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य लाएं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने बैंक खाते सीबीएस युक्त बैंक में खुलवाएं। साथ ही बैंक खाता नंबर भरने में विशेष सावधानी बरते। जिले में धान खरीद के लिए एक नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है।
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यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडेय ने बताया कि किसानों से धान की सीधे खरीद की जाएगी। धान खरीद के लिए पहले किसानों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। धान खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन होगा। किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र अथवा साइबर कैफे या स्वयं से पंजीकरण करा सकते है।
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इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराये। जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। किसान पंजीकरण का राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंकेज कराया गया है।
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किसान अपनी खतौनी की खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये धान के रकबे को अंकित करेंगे। शासन की ओर से सामान्य धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। जो किसान रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके है।
उन्हें धान विक्री के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन कर या बिना संशोधन के फिर लॉक करना होगा। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कंप्यूटराइज खतौनी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य लाएं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने बैंक खाते सीबीएस युक्त बैंक में खुलवाएं। साथ ही बैंक खाता नंबर भरने में विशेष सावधानी बरते। जिले में धान खरीद के लिए एक नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है।