फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Reconciliation agreements settle promises

सुलह समझौते से हुआ वादों का निपटारा

Sat, 14 Sep 2019 10:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2019 10:27 PM IST
विज्ञापन
Reconciliation agreements settle promises
भिनगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शिकायत सुनते अधिकारी। - फोटो : SRAWASTI
श्रावस्ती। दीवानी न्यायालय परिसर भिनगा सहित कलेक्ट्रेट व तहसीलों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाकर की। इस दौरान सुलह समझौता व जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया।
विज्ञापन

दीवानी न्यायालय परिसर सहित कलेक्ट्रेट व भिनगा, जमुनहा तथा इकौना तहसील में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत जनपद न्यायाधीश मृदुलेश कुमार सिंह ने की।
विज्ञापन

इस दौरान विभिन्न न्यायालयों पर मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, राजस्व विवाद, श्रम अधिनियम से संबंधित वाद, शॉप एक्ट, नाप तौल के मामले, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज तथा दीवानी मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान राकेश कुमार सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, शीतला प्रसाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर्णा देव सिविल जज प्रवर खंड सहित अन्य न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने न्यायालयों में वादों को सुनकर उनका निपटारा किया। इस मौके पर जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल दिनेश शुक्ला, क्रिमिनल केपी सिंह, एडीजीसी सतीश कुमार मौर्य सहित न्यायिक कर्मचारी, अधिवक्ता, बैंक व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि व वादकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed