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गैस कनेक्शन नहीं देने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड
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श्रावस्ती। पैसा जमा कराने के बाद भी गैस कनेक्शन नहीं देना राज इंडेन गैस सर्विस वीरेंद्र बाद पैलेस भिनगा को महंगा पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस पैसे में तीन हजार रुपये पीड़िता को हुए शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए मिलेगा। वहीं दो हजार रुपये उसे मामला चलाने के लिए किए गए खर्च के रूप में मिलेगा।
सनत कुमारी निवासी मोहल्ला बंदरहा भिनगा ने कुछ दिन पूर्व राज इंडेन गैस सर्विस वीरेंद्र बाद पैलेस भिनगा में गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एजेंसी ने उन्हें एक पत्र भेजा था। इस पत्र को लेकर जब पीड़िता गैस एजेंसी पर गई तो वहां कुल 5314 रुपये की मांग की गई। जबकि उसे भेजे गए पत्र में कुल 2060 रुपये ही लिखा हुआ था।
अधिक की राशि के बारे में जब पीड़िता ने एजेंसी से जानकारी मांगी तो उसे पंद्रह दिन बाद आने को कहा गया। इसी के बाद उसे लगातार कई तारीखें देकर दौड़ाया गया, लेकिन गैस कनेक्शन नहीं दिया गया। इसी के बाद पीड़िता ने एजेंसी व उप प्रबंधक एलपीजी सेल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन गोरखपुर को पत्र भेज कर शिकायत की।
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इसके बाद भी उसे आवश्यक कागजात के साथ कुल 2760 रुपये लेकर आने को कहा गया। जिस पर उसने 2760 रुपये के साथ अपने कागजात जमा कर दिया। इस पर एजेंसी संचालक ने कंप्यूटर खराब होने की बात कह कर कुछ दिन बाद कनेक्शन जारी करने को कहा। यहां तक कि धन की रशीद भी बाद में देने की बात कही।
इससे परेशान पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहां सुनवाई करते हुए फोरम ने आरोपियों को पीड़िता की ओर से आधार कार्ड प्रस्तुत करने के उपरांत उसे घरेलू कनेक्शन निर्गत करने व एक माह के अंदर शारीरिक मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष दिग्विजय नाथ व सदस्य मनीष चाटिया की ओर से यह आदेश पारित किया गया है। वहीं पीड़िता की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिलीप तिवारी ने की थी।
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सनत कुमारी निवासी मोहल्ला बंदरहा भिनगा ने कुछ दिन पूर्व राज इंडेन गैस सर्विस वीरेंद्र बाद पैलेस भिनगा में गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एजेंसी ने उन्हें एक पत्र भेजा था। इस पत्र को लेकर जब पीड़िता गैस एजेंसी पर गई तो वहां कुल 5314 रुपये की मांग की गई। जबकि उसे भेजे गए पत्र में कुल 2060 रुपये ही लिखा हुआ था।
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अधिक की राशि के बारे में जब पीड़िता ने एजेंसी से जानकारी मांगी तो उसे पंद्रह दिन बाद आने को कहा गया। इसी के बाद उसे लगातार कई तारीखें देकर दौड़ाया गया, लेकिन गैस कनेक्शन नहीं दिया गया। इसी के बाद पीड़िता ने एजेंसी व उप प्रबंधक एलपीजी सेल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन गोरखपुर को पत्र भेज कर शिकायत की।
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इसके बाद भी उसे आवश्यक कागजात के साथ कुल 2760 रुपये लेकर आने को कहा गया। जिस पर उसने 2760 रुपये के साथ अपने कागजात जमा कर दिया। इस पर एजेंसी संचालक ने कंप्यूटर खराब होने की बात कह कर कुछ दिन बाद कनेक्शन जारी करने को कहा। यहां तक कि धन की रशीद भी बाद में देने की बात कही।
इससे परेशान पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहां सुनवाई करते हुए फोरम ने आरोपियों को पीड़िता की ओर से आधार कार्ड प्रस्तुत करने के उपरांत उसे घरेलू कनेक्शन निर्गत करने व एक माह के अंदर शारीरिक मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष दिग्विजय नाथ व सदस्य मनीष चाटिया की ओर से यह आदेश पारित किया गया है। वहीं पीड़िता की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिलीप तिवारी ने की थी।