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हत्या के आरोपी नौकर की जमानत खारिज
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हत्या के आरोपी नौकर की जमानत खारिज
श्रावस्ती। भिनगा नगर के व्यवसायी अरुण प्रकाश आर्य की पत्नी ममता आर्य की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उसके नौकर चितईपुर के मजरा उदईपुर निवासी दीपू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दीपू द्वारा जिला जज न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने हत्याआरोपी नौकर की जमानत खारिज कर दिया। (संवाद)
जालसाज की जमानत खारिज
श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बाजार निवासी संत कुमार कसौंधन ने एक मोटरसाइकिल एजेंसी लेने के लिए उत्तराखंड के जिला व थाना अल्मोड़ा अंतर्गत कचुला निवासी अशोक सिंह उर्फ महिलापाल सिंह बोरा से संपर्क किया था। जिसके द्वारा संत कुमार से अपने खाते में छह लाख 87 हजार 200 रुपये जमा कराया गया। इसके बाद उसे एजेंसी नहीं दी गई। संत कुमार की तहरीर पर इकौना पुलिस ने अशोक सिंह के विरुद्ध जालसाजी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसके द्वारा जिला जज न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी अशोक सिंह उर्फ महिलापाल सिंह बोरा की जमानत खारिज कर दी है। (संवाद)
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श्रावस्ती। भिनगा नगर के व्यवसायी अरुण प्रकाश आर्य की पत्नी ममता आर्य की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उसके नौकर चितईपुर के मजरा उदईपुर निवासी दीपू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दीपू द्वारा जिला जज न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने हत्याआरोपी नौकर की जमानत खारिज कर दिया। (संवाद)
जालसाज की जमानत खारिज
श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बाजार निवासी संत कुमार कसौंधन ने एक मोटरसाइकिल एजेंसी लेने के लिए उत्तराखंड के जिला व थाना अल्मोड़ा अंतर्गत कचुला निवासी अशोक सिंह उर्फ महिलापाल सिंह बोरा से संपर्क किया था। जिसके द्वारा संत कुमार से अपने खाते में छह लाख 87 हजार 200 रुपये जमा कराया गया। इसके बाद उसे एजेंसी नहीं दी गई। संत कुमार की तहरीर पर इकौना पुलिस ने अशोक सिंह के विरुद्ध जालसाजी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसके द्वारा जिला जज न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी अशोक सिंह उर्फ महिलापाल सिंह बोरा की जमानत खारिज कर दी है। (संवाद)
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