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Shravasti News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 01 Sep 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 01 Sep 2026 11:24 PM IST
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Man convicted of molesting teenage girl sentenced to three years in prison
श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र निवासी किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी राम प्रसाद को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सौरभ सक्सेना ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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गिलौला थाना क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय किशोरी साल 2022 में रात लगभग 11 बजे छत पर सो रही थी। इस दौरान गांव निवासी राम प्रसाद दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हुआ और उनके छत पर पहुंचा। जहां राम प्रसाद ने किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। किशोरी की चीख सुन उनकी मां व गांव के अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी किशोरी को छोड़ कर मौके से भाग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने राम प्रसाद को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
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