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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Thu, 18 Nov 2021 11:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 11:27 PM IST
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Life imprisonment for the accused of raping an innocent
श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के चंदर्खा बुजुर्ग गांव में पांच वर्षीय मासूम के साथ दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। इसकी सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रखा बुजुर्ग निवासी ने 19 जनवारी 2019 को स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच गांव निवासी पंचम लाल उर्फ ननकू वर्मा उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर अपने घर ले गया था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान चीख पुकार सुन नल पर कपड़ा धो रही पीड़ित की पत्नी मौके पर पहुंच गई। तभी वह फरार हो गया।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने किया। न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता की दलीलों, गवाहों के साक्ष्य के बाद आरोपी पंचम लाल उर्फ ननकू वर्मा पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड का पूरा पैसा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)
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