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हत्यारे पति व सास व ससुर को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। सोनवा के रघुनाथपुर में दो वर्ष पूर्व हुई विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने पति सहित सास-ससुर को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बहराइच के थाना पयागपुर अंतर्गत हटवा गोपाल निवासी तीरथ राम ने 29 जनवरी 2020 को सोनवा थाने में एक शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उसका आरोप था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह मई 2019 में सोनवा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी प्रमोद कुमार उर्फ डगऊ पुत्र गजेंद्र प्रसाद के साथ किया था। जिसकी 28 जनवरी 2020 को रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में तीरथराम ने अपने दामाद सहित जेठ-जेठानी व सास-ससुर पर दहेज में दो लाख रुपये मांगने व पैसा न मिलने पर पुत्री की हत्या का आरोप लगाया था। सोनवा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान संलिप्तता न मिलने पर जेठ-जेठानी का नाम निकाल दिया था। जबकि पति प्रमोद कुमार, ससुर गजानन व सास निर्मला के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था।
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मामले में विचारण के उपरांत सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एलाग विद पॉक्सो एक्ट) दिनेश सिंह ने गवाहों के बयान व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर पति प्रमोद कुमार, ससुर गजानन व सास निर्मला पर हत्या का दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बहराइच के थाना पयागपुर अंतर्गत हटवा गोपाल निवासी तीरथ राम ने 29 जनवरी 2020 को सोनवा थाने में एक शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उसका आरोप था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह मई 2019 में सोनवा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी प्रमोद कुमार उर्फ डगऊ पुत्र गजेंद्र प्रसाद के साथ किया था। जिसकी 28 जनवरी 2020 को रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
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मामले में तीरथराम ने अपने दामाद सहित जेठ-जेठानी व सास-ससुर पर दहेज में दो लाख रुपये मांगने व पैसा न मिलने पर पुत्री की हत्या का आरोप लगाया था। सोनवा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान संलिप्तता न मिलने पर जेठ-जेठानी का नाम निकाल दिया था। जबकि पति प्रमोद कुमार, ससुर गजानन व सास निर्मला के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था।
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मामले में विचारण के उपरांत सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एलाग विद पॉक्सो एक्ट) दिनेश सिंह ने गवाहों के बयान व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर पति प्रमोद कुमार, ससुर गजानन व सास निर्मला पर हत्या का दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।