{"_id":"609577418ebc3ebd0a68fbac","slug":"grocery-store-will-open-two-days-a-week-during-lockdown-srawasti-news-lko5772288148","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाकडाउन के दौरान सप्ताह में दो दिन खुलेगी किराने की दुकान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाकडाउन के दौरान सप्ताह में दो दिन खुलेगी किराने की दुकान
विज्ञापन
श्रावस्ती। लॉकडाउन के दौरान किराना की दुकानें अब सप्ताह में केवल दो दिन खुलेंगी। इसके लिए रोस्टर लागू होगा। इस दौरान ग्राहक व दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में दुकानें सीज भी की जा सकती हैं।
बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण लॉकडाउन सोमवार तक है। संभव है कि स्थिति न संभली तो यह लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने मौजूदा लॉकडाउन को देखते हुए शुक्रवार को एक नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार लॉकडाउन के दौरान किराना की दुकानें सप्ताह में दो दिन यानी कि बुधवार व शनिवार को ही खुलेंगी। इसके लिए भी रोस्टर जारी किया गया है। नए रोस्टर के अनुसार बुधवार के दिन सड़क के दाईं ओर व शनिवार को बाईं ओर की दुकानें खोली जाएंगी। दुकान खोलने का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का होगा। जबकि दैनिक उपयोग फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानें प्रतिदिन सुबह 06 से सुबह 10 बजे तक एवं शाम 04 से शाम 06 बजे तक ही खोली जाएंगी।
दवा व सर्जिकल सामग्रियों की दुकानें खुली रहेंगी। शेष आदेश पहले की ही तरह रहेंगे। सभी ग्राहकों व दुकानों को इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दुकानदारों को दुकान के सामने गोले बनाने होंगे। इस दौरान यदि कोई बिना मास्क व सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन न कराने वाले दुकानदारों की दुकान सीज भी की जा सकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम योगानंद पांडे ने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आम लोग इसी रोस्टर के मुताबिक सामान लेने के लिए निकलें। घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण लॉकडाउन सोमवार तक है। संभव है कि स्थिति न संभली तो यह लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने मौजूदा लॉकडाउन को देखते हुए शुक्रवार को एक नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार लॉकडाउन के दौरान किराना की दुकानें सप्ताह में दो दिन यानी कि बुधवार व शनिवार को ही खुलेंगी। इसके लिए भी रोस्टर जारी किया गया है। नए रोस्टर के अनुसार बुधवार के दिन सड़क के दाईं ओर व शनिवार को बाईं ओर की दुकानें खोली जाएंगी। दुकान खोलने का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का होगा। जबकि दैनिक उपयोग फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानें प्रतिदिन सुबह 06 से सुबह 10 बजे तक एवं शाम 04 से शाम 06 बजे तक ही खोली जाएंगी।
विज्ञापन
दवा व सर्जिकल सामग्रियों की दुकानें खुली रहेंगी। शेष आदेश पहले की ही तरह रहेंगे। सभी ग्राहकों व दुकानों को इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दुकानदारों को दुकान के सामने गोले बनाने होंगे। इस दौरान यदि कोई बिना मास्क व सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन न कराने वाले दुकानदारों की दुकान सीज भी की जा सकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम योगानंद पांडे ने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आम लोग इसी रोस्टर के मुताबिक सामान लेने के लिए निकलें। घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं।
विज्ञापन