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चार शातिर छह माह के लिए जिलाबदर
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श्रावस्ती। जिले में चार शातिर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। यह चारों कई मुकदमों में वांछित थे। इस पर डीएम ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब के लिए तलब किया था। संतोष जनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद उन्हें छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चैलाही निवासी मनीष कुमार उर्फ बबलू व भिनगा नगर के मोहल्ला मंगलभट्ठा निवासी इश्किार अहमद उर्फ रियाज अंसारी के विरुद्ध स्थानीय थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम भिठौरा राम सहाय के मजरा गोमदापुर निवासी बिंदर उर्फ धर्मेंद्र उर्फ अशोक कुमार व भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंगापुर खर्चिहा निवासी मिश्री लाल के इखलाफ के विरुद्ध स्थानीय थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
इनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी न्यायालय को रिपोर्ट भेजी थी। इस पर डीएम टीके शिबु ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब के लिए तलब किया था। आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया।
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इस पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी गजेंद्र नाथ मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद डीएम ने चारों आरोपियों को छह छह माह के लिए जिलाबदर किया है। यह जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्र नाथ दीक्षित ने बताया कि जिला बदर अपराधी छह माह तक जिले की सीमा पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। डीएम ने स्थानीय पुलिस को तीन दिन में आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश की अवहेलना पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चैलाही निवासी मनीष कुमार उर्फ बबलू व भिनगा नगर के मोहल्ला मंगलभट्ठा निवासी इश्किार अहमद उर्फ रियाज अंसारी के विरुद्ध स्थानीय थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम भिठौरा राम सहाय के मजरा गोमदापुर निवासी बिंदर उर्फ धर्मेंद्र उर्फ अशोक कुमार व भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंगापुर खर्चिहा निवासी मिश्री लाल के इखलाफ के विरुद्ध स्थानीय थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
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इनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी न्यायालय को रिपोर्ट भेजी थी। इस पर डीएम टीके शिबु ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब के लिए तलब किया था। आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया।
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इस पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी गजेंद्र नाथ मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद डीएम ने चारों आरोपियों को छह छह माह के लिए जिलाबदर किया है। यह जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्र नाथ दीक्षित ने बताया कि जिला बदर अपराधी छह माह तक जिले की सीमा पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। डीएम ने स्थानीय पुलिस को तीन दिन में आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश की अवहेलना पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।