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Shravasti News: दो सगे भाइयों समेत चार नेपाली चरस तस्करों को 14 वर्ष की सश्रम कैद व जुर्माना
Wed, 13 Mar 2024 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 13 Mar 2024 11:29 PM IST
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दो लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। नेपाल राष्ट्र के चार चरस तस्करों को बुधवार अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 - 14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने वाले दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में दो सगे भाई शामिल हैं।
अधिवक्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 25 जुलाई 2019 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ को एसएसबी से सूचना मिली थी कि चार नेपाली युवक चरस के साथ दो बाइक पर भरथा चौकी होते हुए नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले है। इस पर एनसीबी व एसएसबी ने नाकेबंदी कर बनिया गांव के सधई पुरवा गांव के पास उन्हें रोक लिया। उनके कब्जे से 30 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई। उनकी पहचान नेपाल के जिला डांग अंतर्गत थाना शांतीनगर के पवन नगर निवासी पीतांबर कंडेल व धर्मराज कंडेल तथा उसी थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी खरक बहादुर व डांगी सरन निवासी सीताराम चौधरी के रूप में हुई थी। केस दर्ज कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को एडीजे ने सभी को 14-14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने वाले दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। नेपाल राष्ट्र के चार चरस तस्करों को बुधवार अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 - 14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने वाले दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में दो सगे भाई शामिल हैं।
अधिवक्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 25 जुलाई 2019 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ को एसएसबी से सूचना मिली थी कि चार नेपाली युवक चरस के साथ दो बाइक पर भरथा चौकी होते हुए नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले है। इस पर एनसीबी व एसएसबी ने नाकेबंदी कर बनिया गांव के सधई पुरवा गांव के पास उन्हें रोक लिया। उनके कब्जे से 30 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई। उनकी पहचान नेपाल के जिला डांग अंतर्गत थाना शांतीनगर के पवन नगर निवासी पीतांबर कंडेल व धर्मराज कंडेल तथा उसी थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी खरक बहादुर व डांगी सरन निवासी सीताराम चौधरी के रूप में हुई थी। केस दर्ज कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को एडीजे ने सभी को 14-14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने वाले दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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