फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Four convicts sentenced to five years of imprisonment each.

Shravasti News: चार दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा

Mon, 17 Aug 2026 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 17 Aug 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
Four convicts sentenced to five years of imprisonment each.
श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोगिया निवासी पवन कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सरोज कुमार शर्मा व उमाशंकर को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने मारपीट का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने चारों को पांच-पांच साल के कारावास और 8000-8000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा झेलनी पड़ेगी।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत जोगिया निवासी भगौती प्रसाद शर्मा छह नवंबर 2018 की शाम लगभग छह बजे घर से किसी काम से निकले थे। इस दौरान गांव निवासी पवन कुमार, अरुण कुमार, सरोज कुमार और उमाशंकर ने उनके भाई शंकर दयाल शर्मा उर्फ पुट्टन के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उनके भाई शंकर दयाल शर्मा ने जब इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने लाठी-डंडे से शंकर दयाल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में वह बेहोश होकर गिर गए। उन्हें बचाने आए उनके बेटे रोहित को भी विपक्षियों ने पीटा। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान शंकर दयाल की मौत हो गई। घटना के बाद भगौती प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed