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Shravasti News: मारपीट के चार दोषियों को जुर्माने की सजा

Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
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Four convicted of assault sentenced to pay a fine.
श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र की ग्राम पंचायत हेमडिया निवासी देवराज, पूरनमल, राजकुमार व श्याम देवी को बृहस्पतिवार को मारपीट व गाली-गलौज का दोषी करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम बहराइच ने सजा सुनाई। न्यायाधीश ने चारों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चारों के खिलाफ वर्ष 2015 में गिलौला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने चारों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।
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