फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   court sentenced accused who burnt his wife alive to death in Shravasti to life imprisonment

UP News: शक हुआ... तो दरिंदे ने पत्नी को जिंदा जला दिया था, अब जेल में कटेगा हत्यारे का जीवन

Mon, 25 Nov 2024 08:17 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 25 Nov 2024 08:17 PM IST
सार

अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया था। कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

विज्ञापन
court sentenced accused who burnt his wife alive to death in Shravasti to life imprisonment
कोर्ट का फैसला। - फोटो : ANI

विस्तार

यूपी के श्रावस्ती में में पांच वर्ष पूर्व अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया था। मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी पति को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


घटना भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंठिहवा की है। ग्राम गड़रा निवासी रमजान खान ने अपनी पुत्री सैयदा बेगम उर्फ सायरा का निकाह घटना से आठ वर्ष पूर्व बंठिहवा निवासी नफीस खां के साथ किया था। सायरा के दो बच्चे भी थे। नफीस मुंबई में रहकर मजदूरी करता था।

विज्ञापन

ससुराल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी

नफीस को कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव के एक युवक के साथ हो गया है। नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था। नफीस की पत्नी ने तीन तलाक ना मानते हुए जबरदस्ती अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। 15 अगस्त 2019 को नफीस मुंबई से वापस आया था। वह पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर कर रहा था। 16 अगस्त को भी सुबह से ही झगड़ा कर उसे घर से भगा रहा था। लेकिन, सायरा नहीं जा रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर दोपहर करीब दो बजे नफीस ने सायरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना की चश्मदीद गवाह नफीस की छह वर्षीय पुत्री थी। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार की अदालत पर हुआ। 

पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा

एडीजे ने आरोपी पति नफीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाया है। आरोपी पति को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed