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Shravasti News: परिचालक से नकदी छीनने के दोषी को सजा

Mon, 20 Jul 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 20 Jul 2026 12:29 AM IST
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Convict sentenced for snatching cash from conductor
श्रावस्ती। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भवानीदीनपुरवा निवासी नागेंद्र धर द्विवेदी को न्यायाधीश ने नागेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व 1,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 1990 में गिलौला थाने में रोडवेज परिचालक से नकदी व टिकट छीनने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को नागेंद्र को पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बहराइच के समक्ष पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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