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Shravasti News: छेड़छाड़ के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है अलउद्दीन

Tue, 13 May 2025 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 13 May 2025 01:12 AM IST
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Alauddin has already served 10 years of imprisonment in a molestation case
आशुतोष पाठक
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इकौना (श्रावस्ती)। अंधरपुरवा घाट पुल के निकट पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से मासूम के अपहरण व दुष्कर्म की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी आरोपी छह वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुका है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया था। वहीं एक बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में 10 वर्ष की सजा काट चुका है।
इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बालिका शुक्रवार रात घर के बाहर खड़ी थी। वहां से उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। बालिका थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के निकट बदहवास मिली थी, जिसका लखनऊ में इलाज चल रहा है। बालिका के अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। रविवार रात एसओजी टीम प्रभारी नितिन यादव ने इकौना पुलिस के साथ मिलकर बालिका के अपहरण के आरोपी को अंधरपुरवा घाट पुल से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी इकौना क्षेत्र के ग्राम सेमगढ़ा के मजरा बेहननपुरवा निवासी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी उसने आठ मार्च 2012 को थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया था। बाद में आरोपी ने गन्ने के खेत में मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला जज न्यायालय की ओर से 29 मार्च 2014 को हत्या व दुष्कर्म के मामले में छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में फांसी की सजा पर हाईकोर्ट ने भी तीन अक्टूबर 2022 को मोहर लगाई। पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 सितंबर 2022 को उसे दोष मुक्त कर दिया था। यही नहीं आरोपी ने गांव की ही एक 10 वर्षीय बालिका के साथ 2011 में दुष्कर्म की नियत से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में इस 10 वर्ष की सजा हुई थी। एक वर्ष पूर्व ही वह जेल से छूटा था। इसके बाद यह घटना घटी।
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सिर्फ हिंदू बच्चियों को बनाता था शिकार
गिरफ्तार छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन मानसिक रूप से भी अपराधी है। अब तक यह दो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बन चुका है। वहीं एक मासूम किसी तरह से बची थी। इन तीनों ही मामलों में दो बातें समान नहीं। एक तो आरोपी ने हर बार 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को अपना शिकार बनाया। दूसरा हर बार उसने हिंदू बच्चियों को ही निशाने पर रखा।


हमारा प्रयास होगा कि हम न्यायालय में पैरवी कर इसे दो माह के अंदर ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दिला सकें। इसके लिए एएसपी प्रवीण कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। -घनश्याम चौरसिया, एसपी
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