{"_id":"68d83f8e3e35dbac2d08daee","slug":"after-27-years-three-people-convicted-of-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-were-sentenced-to-seven-years-in-prison-shravasti-news-c-104-1-slko1011-114498-2025-09-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: 27 साल बाद गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: 27 साल बाद गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात साल की सजा
Sun, 28 Sep 2025 06:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sun, 28 Sep 2025 06:59 AM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अनिल कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
बताते चलें कि इकौना थाना क्षेत्र के लोहारनपुरवा निवासी अभियुक्त अनोखी लाल, बाबू व चित्रकेश का 30 जुलाई 1997 को रामछवि से मेड़बंदी को लेकर विवाद हो गया था। तीनों ने लाठी-डंडे से रामछवि को जमकर पीटा। इलाज के दौरान रामछवि की मौत हो गई।
उनके बेटे बालकराम ने इकौना थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोरतम कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
बताते चलें कि इकौना थाना क्षेत्र के लोहारनपुरवा निवासी अभियुक्त अनोखी लाल, बाबू व चित्रकेश का 30 जुलाई 1997 को रामछवि से मेड़बंदी को लेकर विवाद हो गया था। तीनों ने लाठी-डंडे से रामछवि को जमकर पीटा। इलाज के दौरान रामछवि की मौत हो गई।
विज्ञापन
उनके बेटे बालकराम ने इकौना थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोरतम कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन