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Shravasti News: चाकू रखने के दोषी को कारावास व जुर्माने की सजा

Mon, 16 Mar 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 16 Mar 2026 11:25 PM IST
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A person found guilty of possessing a knife is sentenced to imprisonment and a fine.
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खानपुरवा निवासी सिपाही लाल को न्यायाधीश ने सोमवार को दोषी करार देते हुए तीन माह 15 दिन के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2006 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने उसे चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सिपाही लाल को सीजेएम विनीत कुमार यादव के कोर्ट पर पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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