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मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट

Wed, 09 Feb 2022 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Feb 2022 12:18 AM IST
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Voter will be able to cast even if there is no voter ID card
मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट
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शामली। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित किए हैं। वोटर आईडी न होने पर इन पहचान पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने बताया कि सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाने होते हैं। यदि फोटो के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
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ये होंगे मान्य
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से कोई एक दस्तावेज)।
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