Shamli: सपा विधायक नाहिद हसन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत
सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नाहिद हसन को एक मामले में जमानत दे दी है। जानिए पूरा मामला।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को आपराधिक धमकी और अमानत में खयानत के एक मामले में जमानत दे दी है।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि यह नि:संदेह सत्य है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के जमानत के अनुरोध को खारिज करते हुए तथ्यों को विस्तार से बताया है। पीठ ने कहा कि हालांकि, बाद के घटनाक्रमों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महत्वपूर्ण गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है और अपीलकर्ता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, हम गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इसे उचित पाते हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत जमानत की शर्तों को लागू करते समय अधिकारियों की ओर से व्यक्त आशंका पर ध्यान देगी कि मुकदमे में हस्तक्षेप होने की संभावना है। पीठ ने कहा कि इस संदर्भ में यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को निचली अदालत की ओर से लगाई जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। नाहिद हसन और उनके सहयोगी नवाब के खिलाफ 2019 में एक महिला ने आपराधिक धमकी समेत कई अन्य धाराओं के तहत शामली जिले के कैराना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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महिला ने दर्ज कराया था नाहिद सहित दो के खिलाफ मामला
झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी शाहजहां ने 26 सितंबर 2019 को सपा विधायक नाहिद हसन व गांव भूरा निवासी एक युवक के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। 15 जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सात जुलाई 2022 को खारिज कर दिया था। इस दौरान शासन के निर्देश पर 28 सितंबर 2022 को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था।
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गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई एक को
फरवरी 2021 में पुलिस ने नाहिद हसन व उनकी मां तबस्सुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में दायर जमानत याचिका पर एक नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।