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खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसी सप्ताह
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
Updated Fri, 04 Mar 2016 01:53 AM IST
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शामली। जिले में इस सप्ताह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का शुभारंभ हो जाएगा। डीएम ओपी वर्मा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का शुभारंभ करेंगे। जिले के 14575 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों तथा एक लाख 95 हजार 636 पात्र गृहस्थियों के लिए खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो गया है। प्रत्येक उपभोक्ताओं को गेहूं दो रुपये प्रति किग्रा और चावल तीन रुपये प्रति किग्रा प्रति यूनिट से दर मिलेगा।
जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शासन से मार्च 2016 से लागू किया जा रहा है। शीघ्र ही डीएम ओपी वर्मा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले की कुल यूनिट 832350 व 14575 अंत्योदय कार्ड धारकों तथा पात्र गृहस्थियों का कुल खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है। पांच मार्च से जिले के सभी राशन डीलरों द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
अधिनियम 2013 के तहत आवंटित 3.5 किग्रा गेहूं तथा 1.5 किग्रा चावल प्रति यूनिट की दर से गेहूं रुपये दो प्रति किग्रा तथा चावल तीन रुपये प्रति कार्ड मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मदन सिंह यादव ने सभी कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा महिला मुखिया का फोटो या आधार कार्ड उपलब्ध नही कराया गया है, वह वितरण के समय कैंप पर्यवेक्षणीय अधिकारी राशन डीलर को उपलब्ध करा दे।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के नाम चिंहांकित पात्र परिवारों की सूची में शामिल है। वह खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पूर्व में जारी राशन कार्ड ड्राफ्ट प्रारूप पर राशन प्राप्त कर सकता है। संबधित टीम व पर्यवेक्षणीय अधिकारी यह तय कर ले कि पात्रता सूची में शामिल परिवारों सूची शामिल होने से रह गए है। वे जनसेवा केंद्र पर आनलाइन आवेदन कर सकता है। ताकि जांच करके उन्हें सूची मे शामिल किया जा सके। जिन व्यक्तियों ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से जनवरी 2016 तक आवेदन किया है। फरवरी में प्राप्त आवेदन की जांच कराई जा रही है।
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जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शासन से मार्च 2016 से लागू किया जा रहा है। शीघ्र ही डीएम ओपी वर्मा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले की कुल यूनिट 832350 व 14575 अंत्योदय कार्ड धारकों तथा पात्र गृहस्थियों का कुल खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है। पांच मार्च से जिले के सभी राशन डीलरों द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
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अधिनियम 2013 के तहत आवंटित 3.5 किग्रा गेहूं तथा 1.5 किग्रा चावल प्रति यूनिट की दर से गेहूं रुपये दो प्रति किग्रा तथा चावल तीन रुपये प्रति कार्ड मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मदन सिंह यादव ने सभी कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा महिला मुखिया का फोटो या आधार कार्ड उपलब्ध नही कराया गया है, वह वितरण के समय कैंप पर्यवेक्षणीय अधिकारी राशन डीलर को उपलब्ध करा दे।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के नाम चिंहांकित पात्र परिवारों की सूची में शामिल है। वह खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पूर्व में जारी राशन कार्ड ड्राफ्ट प्रारूप पर राशन प्राप्त कर सकता है। संबधित टीम व पर्यवेक्षणीय अधिकारी यह तय कर ले कि पात्रता सूची में शामिल परिवारों सूची शामिल होने से रह गए है। वे जनसेवा केंद्र पर आनलाइन आवेदन कर सकता है। ताकि जांच करके उन्हें सूची मे शामिल किया जा सके। जिन व्यक्तियों ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से जनवरी 2016 तक आवेदन किया है। फरवरी में प्राप्त आवेदन की जांच कराई जा रही है।